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पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी

पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी

पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी 
 अगर आपकी भी कार या बाइक्स बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रही है, तो जल्द ही इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। परिवहन विभाग ने 236 डीलरों को चिन्हित किया है, जो आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक दिल्ली में 50 लाख स्कूटर-बाइक्स और 21 लाख कारों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा सकी है। 2012 के बाद से आने वाली सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगी होती है, जबकि उससे पहले के गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। वहीं, 2 अक्टूबर 2018 के बाद से मात्र 2.6 लाख गाड़ियों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा सकी है। 
दिल्ली परिवहन विभाग के स्पेशन कमिश्नर के.के.दहिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर कलर-कोडेड और होलोग्राम बेस्ट फ्यूल स्टीकर लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि गाड़ियों की पहचान आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहला राज्य है, जहां गाड़ियों पर ये स्टीकर लगाए गए हैं। 
वहीं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर दहिया ने कहा कि पुरानी गाड़ियों पर प्लेट लगाने के लिए दो बार टेंडर निकाला गया था, लेकिन इस पर डीलरों की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब पुराने दोपहिया और कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 236 वाहन डीलरों को चिन्हित किया गया है।
- क्यों जरूरी है हाई सिक्योरिटी 
सूत्रों के अनुसार मंत्रालय की तरफ से सभी गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागू की जा चुकी हैं। जबकि इससे संबंधित सभी नोटिफिकेशन भी तीन महीने पहले जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद कई आरटीओ नियमों की अनदेखी करते हुए सामान्य नंबर प्लेट के साथ नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय का कहना है कि ऑटो डीलरों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद उसे वाहन डाटाबेस से भी लिंक करना जरूरी होगा। 
- क्या हैं एचएसआरपी के फायदे
एचएसआरपी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने पर कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर्ड अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी। मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी, जो तीसरे रजिस्ट्रेशन मार्क के साथ आएगी। मौजूदा वाहनों पर नंबर प्लेट राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माता या सप्लायर डीलरों को सप्लाई करेंगे, जो पुराने वाहनों पर लगाएंगे।
 

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