जीएसटी सालाना रिटर्न भरना हुआ और सरल, तारीख भी बढ़ी
पिछले एक साल से लगातार टलते आ रहे जीएसटी के सालाना रिटर्न और ऑडिटेड स्टेटमेंट की फाइलिंग में जारी सुस्ती को देखते हुए सरकार ने इसे और सरल करने का फैसला किया है और डेडलाइन में फिर मोहलत दी है। सरकार ने शुरुआती दो वर्षों के लिए कंपोजिशन डीलर्स को इसकी फाइलिंग से पहले ही मुक्त कर रखा है, जबकि 2 करोड़ रुपए टर्नओवर तक के सामान्य कारोबारियों के लिए भी यह वैकल्पिक है। इसके बावजूद फाइलिंग में कोई खास तेजी नहीं आई है। सीबीआईसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि वित्त वर्ष 2017-18 का जीएसटी-9 सालाना रिटर्न और जीएसटीआर-9सी ( ऑडिट डिटेल्स या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर करने का फैसला किया गया है, जबकि 2018-19 के लिए ये फार्म 31 मार्च 2020 तक भरे जा सकते हैं। अभी तक ये तारीखें क्रमशः 30 नवंबर और 31 दिसंबर 2019 थीं। सरकार ने इन फार्मों का सरलीकरण करते हुए कई कॉलम ऑप्शनल कर दिया है। अब टैक्सपेयर्स को इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अलग-अलग डिटेल्स नहीं देनी होंगी। दोनों वित्त वर्षों के लिए आउटपुट और इनपुट की एचएसएन कोड की जानकारी भी नहीं देनी होगी। सरकार ने कहा है कि कई उद्योग संगठनों और टैक्स प्रोफेशनल्स की मांग पर यह कदम उठाया गया है और उम्मीद जताई है कि इससे फाइलिंग में तेजी आएगी।