YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

नेशन रीजनल

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बिल लाएगी सरकार

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बिल लाएगी सरकार

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बिल लाएगी सरकार
मारपीट की तो होगी 10 साल की सजा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संसद के शीत सत्र में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 10 साल तक की सजा के प्रावधान का बिल लाएगा। प्रारूप विधेयक पर मंत्रालय ने सभी संबंधित मंत्रालयों से जल्द से जल्द राय मांगी है, ताकि उसे अंतिम रूप देकर अगले हफ्ते कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जा सके। प्रस्तावित विधेयक 'स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सा संस्थान (हिंसा व संपत्ति को क्षति की रोकथाम) विधेयक 2019 तीन से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 2 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। यह सजा डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों व प्रतिष्ठानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने पर सुनाई जा सकेगी।
संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पांच साल तक सजा
जो लोग हिंसा करेंगे या किसी अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें छह माह से पांच साल तक की सजा व 50 हजार से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। प्रस्तावितविधेयक में क्षतिग्रस्त संपत्ति के बाजार मूल्य से दोगुना मुआवजा देने और हमले की दशा में घायल होने पर एक से पांच लाख रुपए तक मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी दोषी ने मुआवजा नहीं चुकाया तो उसकी वसूली राजस्व वसूली कानून 1890 के तहत की जाएगी। बता दें, हाल ही में ऑन-ड्यूटी डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। इसके खिलाफ कई बार डॉक्टरों को हड़ताल का रास्ता भी अपनाना पड़ा।
 

Related Posts