नवाज शरीफ को बिना शर्त विदेश जाने की अनुमति
इमरान खान सरकार के दावों को खारिज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम नो फ्लाइ लिस्ट से हटाने को अनुमति दे दी है। इमरान सरकार ने नवाज के विदेश जाने के बीच कई बार रोड़ा अटकाने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सुनवाई के दौरान सरकार ने नवाज के भाई शहबाज शरीफ की याचिका का विरोध किया। कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अपने इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो अदालत इसकी इजाजत देती है। बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या इमरान सरकार को नवाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने के लिए शर्त रखने के जनादेश मिला है? इमरान सरकार के मंत्री ने कहा था कि नवाज को विदेश जाने की अनुमति केवल एक बार ही दी जाएगी और चार हफ्ते के अंदर उन्हें वापस आना होगा। इसके बदले सरकार ने नवाज के परिवार से 7.5 अरब पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड भरने की भी मांग की थी। बता दें कि नवाज शरीफ कई हफ्तों से बीमार चल रहे हैं और वह भ्रष्टाचार के मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल कैद की सजा काट रहे हैं।
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नवाज शरीफ को बिना शर्त विदेश जाने की अनुमति