महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट में नहीं होगा गुप्त मतदान, पूरी प्रक्रिया का होगा सीधा प्रसारण
देश की सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र में कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया है। पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं होगा और इसका लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा। इस अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से अनिल देसाई, गजाजन कार्तिकर, कांग्रेस के मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और पृथ्वीराज चौहान मौजूद रहे। इसके अलावा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वकील भी अदालत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संवैधानिक मुद्दे उठाने, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान रखने और संविधान को कायम रखने की जरूरत है। अदालत ने हरीश रावत, एसआर बोम्मई केस के आधार पर फैसला दिया। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बीएस कोश्यारी की ओर से महाराष्ट्र में बीजेपी-अजित पवार को सरकार बनाने के लिए दिए गए आमंत्रण मामले पर अपना आदेश मंगलवार सुबह 10.30 बजे के लिए सुरक्षित कर लिया था। इस तरह बीजेपी-अजित पवार को कम से कम एक दिन की राहत मिल गई। कोर्ट में सरकार की ओर से सॉलिसिटर तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे बीजेपी को एनसीपी विधायकों की ओर से दिया गया समर्थन का पत्र लेकर आए हैं, जिसके आधार पर राज्यपाल ने फैसला किया।
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