शिवाजी पार्क में उद्धव की शपथ पर हाईकोर्ट की आपत्ति, कहा सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे आयोजन ठीक नहीं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह पर चिंता जताई है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुरक्षा संबंधी चिंता जताते हुए कि सार्वजनिक मैदानों पर इस किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने का यह नियमित सिलसिला नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई छागला की खंडपीठ ने कहा कि अन्यथा हर कोई इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैदान को इस्तेमाल करना चाहेगा। उल्लेखनीय है कि उद्धव ठाकरे गुरुवार शाम दादर के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अदालत गैर सरकारी संगठन ‘वीकम ट्रस्ट' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सवाल उठाया गया कि शिवाजी पार्क खेल का मैदान है या मनोरंजन का स्थल। इस पर अदालत ने कहा, कल के कार्यक्रम के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम केवल यह प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ अप्रिय न घटे। अदालत ने कहा दरअसल इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजना एक परंपरा बन जाएगी, तो मुश्किल होगी। हर कोई ऐसे कार्यक्रमों के लिए मैदान का इस्तेमाल करना चाहेगा। उल्लेखनीय है कि इसी संगठन की एक जनहित याचिका पर वर्ष 2010 में इस क्षेत्र को ‘साइलेंस जोन' घोषित किया था।
नेशन रीजनल वेस्ट
शिवाजी पार्क में उद्धव की शपथ पर हाईकोर्ट की आपत्ति, कहा सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे आयोजन ठीक नहीं