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सीवर के शोधित पानी का प्रयोग नहीं

सीवर के शोधित पानी का प्रयोग नहीं

 सीवर के शोधित पानी का प्रयोग नहीं 
 भूजल बचाने के लिए राजधानी दिल्ली के पार्कों और हरित क्षेत्रों में सीवर के शोधित पानी के इस्तेमाल की योजना परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश और दिल्ली जल बोर्ड की अपील के बाद भी पार्कों व हरित क्षेत्रों का मालिकाना हक रखने वाले निकाय सीवर का शोधित पानी लेने के प्रति उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड प्रतिदिन 459 एमजीडी सीवर के पानी को शोधित करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हाल ही में यमुना निगरानी समिति के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी है। जल बोर्ड ने समिति को बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पार्क व हरित क्षेत्रों का मालिकाना हक रखने वाले डीडीए, नगर निगमों, लोक निर्माण विभाग व अन्य निकायों को टैंकर के जरिए सीवर का शोधित पानी का इस्तेमाल करने को कहा गया। बावजूद किसी भी निकाय ने उत्साह नहीं दिखाया है। जल बोर्ड से मिली इस जानकारी पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा और एनजीटी के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य बी.एस. साजवान की समिति ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। समिति ने जल बोर्ड को निकायों के खिलाफ कार्रवाई समुचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
 

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