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नलिनी व मुरुगन ने जेल में शुरु की भूख हड़ताल, मांगी इच्छा मृत्यु

 नलिनी व मुरुगन ने जेल में शुरु की भूख हड़ताल, मांगी इच्छा मृत्यु

 नलिनी व मुरुगन ने जेल में शुरु की भूख हड़ताल, मांगी इच्छा मृत्यु
 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन और मुरुगन ने मद्रास हाई कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की है। नलिनी ने 27 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही को एक खत भेजा था। इसमें नलिनी ने जेल कर्मचारियों पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया और वेल्लोर जेल से शिफ्ट करने की मांग की थी। नलिनी के साथ ही दोषी मुरुगन ने भी इच्छा मृत्यु की मांग की है। जेल अधिकारियों ने मुरुगन के पास से मोबाइल फोन बरामद होने के बाद उसे दस दिन पहले एकांत कारावास में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद से मुरुगन और नलिनी उपवास पर हैं। नलिनी के वकील पुगझेंडी का कहना है कि अत्यधिक तनाव ने नलिनी को यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। 
नलिनी के वकील पुगाझेंडी ने कहा कि नलिनी काफी मानसिक दबाव से गुजर रही हैं। इसलिए इच्छामृत्यु की मांग उठाई है। उधर मुरुगन को भी एकांत कारावास में भेजा गया है जिसके बाद उसने इच्छामृत्यु की मांग की है। नलिनी के नाम देश में सबसे ज्यादा दिनों तक जेल में बंद रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। तमिलनाडु सरकार ने संविधान की धारा 161 के तहत राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 7 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन यह प्रस्ताव अभी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के समक्ष लंबित है। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने उनकी रिहाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 161 का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने हालांकि याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि वह राज्यपाल को कार्रवाई का आदेश नहीं दे सकता। सात दोषियों में एजी पेरारिवलन, वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी सुतेंद्रराजा उर्फ सनथन, जयाकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और वी श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन हैं। सभी दोषी 1991 से ही जेल में हैं।
 

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