हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर केंद्र को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बुधवार को कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों द्वारा हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बैंच ने केंद्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली की सरकारों के साथ ही कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों और सोशल नेटवर्किंग मंचों को भी नोटिस जारी किया। याचिका में मीडिया प्रतिष्ठानों और उन व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है जिन्होंने बलात्कार पीड़िता की पहचान कथित तौर पर उजागर की है। किसी बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है। इस मामले में अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए, बलात्कार समेत कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान को उजागर करना दंडनीय बनाती है, जिनके लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा मिल सकती है।
लीगल
हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर केंद्र को नोटिस