YUV News Logo
YuvNews
Open in the YuvNews app
OPEN

फ़्लैश न्यूज़

रीजनल

हर्षवर्धन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

 हर्षवर्धन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

 हर्षवर्धन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
 दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के चुनाव के खिलाफ दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी थी। जस्टिस नवीन चावला ने केंद्र के उस आवेदन को अनुमति दी जिसमें यह दावा किया गया था कि भाजपा नेता के निर्वाचन को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। साथ ही अदालत ने रिट याचिका खारिज कर दी। चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने का दावा करने वाले अरुण कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने अपनी पत्नी द्वारा खरीदे गए द्वारका में एक आवासीय अपार्टमेंट की वास्तविक लागत का खुलासा नहीं करके भ्रष्ट आचरण किया। अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनाव में डॉ.हर्षवर्धन ने कांग्रेस के जय प्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता को हराकर चांदनी चौक सीट जीती है।
 

Related Posts