कुलभूषण मामले में फिर दगा दे रहा पाकिस्तान, भारत के सामने रखी नई शर्त
भारतीय नागरिक कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान एक बार फिर दगाबाजी करने पर उतर आया है। पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में आगे होने वाली कार्रवाई में कोर्ट में उनका पक्ष कोई पाकिस्तानी वकील ही रखेगा। सूत्रों के मुताबिक, भारत के सामने शर्त रखते हुए पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पाकिस्तान के ही किसी वकील को इस मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी दे।
बता दें कि जाधव मामले में इंटरनेशलन कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के आदेश के बाद मिले कॉन्सुलर एक्सेस के दौरान जाधव ने भारतीय उच्चायोग को मामले में उनका पक्ष रखने का अधिकार दिया था। पिछले महीने पाकिस्तानी सेना ने कहा, कुलभूषण जाधव के लिए समीक्षा और पुनर्विचार के लिए विभिन्न कानूनी विकल्प' पर विचार किया जा रहा है और 'अंतिम स्थिति समय के अनुसार साझा की जाएगी'। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने कहा था कि 'कुछ संचार जो इस मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है और भारत नई दिल्ली के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से 'तत्काल, प्रभावी और निर्बाध' कांसुलर एक्सेस के लिए अनुरोध कर रहा है।
इस साल की शुरुआत में, हेग स्थित अदालत ने जाकुल को वियना कन्वेंशन ऑन वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत जाधव तक पहुंच प्रदान करने का आदेश देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली थी। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान और नई दिल्ली से पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और 25 मार्च 2016 को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनकी हिरासत के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद 2017 में, इस्लामाबाद ने घोषणा की कि एक सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा दी है।
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