एससी/एसटी में क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं
केंद्र सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण में क्रीमी लेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव से पहले जानबूझ कर आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जाता है, पर वह पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहे हैं कि यह गलत और भ्रामक है। इस बीच लोकसभा ने संविधान (126वां संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। संविधान (126वां संशोधन) विधेयक में एससी/एसटी के आरक्षण की समयसीमा 2020 से 10 साल बढ़ाने का प्रावधान किया है। करीब तीन घंटे तक चली बहस के बाद सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में वोट किया, किसी सदस्य ने विधेयक का विरोध नहीं किया। सरकार इस विधेयक को संसद के इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी। संविधान संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर सरकार गंभीर है।
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एससी/एसटी में क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं